सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन-पत्रों के साथ शुल्क के रूप में संलग्न किये गये भारतीय पोस्टल आर्डरों पर छपी हुई ६ माह की परिपक्वता अवधि के आधार पर केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों द्वारा अस्वीकार कर आवेदक को लौटा दिया जाता है, वह सही नहीं है । प्रवर अधीक्षक डाकघर, जयपुर नगर मंडल, जयपुर ने बताया कि भारतीय डाक विभाग द्वारा १३ नवम्बर १९९५ को प्रकाशित राजपत्र के अनुसार पोस्टल आर्डरों की वैधता अवधि जारी करने के महीने के अंतिम दिन से २४ माह है । स्त्रोत : प्रेस नोट डोट इन, १५.१२.११
सूचना का अधिकार कानून पर राज्य एवं राष्ट्रीय सूचना आयोग तथा विभिन्न अदालतों के जनोपयोगी फैसले संबंधी समाचार, लेख और समीक्षा!
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Thursday, December 15, 2011
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