नई दिल्ली ! दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के एक आदेश पर रोक लगा दिया। सीईसी ने अपने आदेश में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को सहकारी बैंकों से सम्बंधित ब्योरों को एक आवेदनकर्ता को उपलब्ध कराने के लिए कहा है।
आवेदनकर्ता ने बैंकों के बारे में जानकारियां सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मांगी हैं।
न्यायाधीश विपिन संघी ने नाबार्ड के खिलाफ आदेश पर रोक लगाई। उन्होंने यह रोक बैंक के समक्ष लम्बित इस तरह के एक मामले को देखते हुई लगाई। न्यायालय के समक्ष अब इस मामले को 13 फरवरी 2012 को लाया जाएगा।
न्यायालय ने आरटीआई आवेदक कृष्ण लाल मित्तल को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने नोटिस में कहा है कि मित्तल के आरटीआई आवेदन से जुड़े मामले की सुनवाई उक्त तिथि को होगी।-Deshbandhu, (03:32:41 AM) 09, Dec, 2011, Friday

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