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Sunday, December 18, 2011

सीआईसी, आरपीएससी सदस्य व एडीसी के खिलाफ जांच शुरू!


जयपुर। सूचना के अधिकार के तहत दायर अपील पर आदेश बदलने व दो आदेश निकालने के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मुख्य सूचना आयुक्त टी. श्रीनिवासन, आरपीएससी सदस्य हबीब खान गौराण, राज्यपाल के एडीसी एच.जी.राघवेन्द्र सुहासा, पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त एम.डी. कौरानी समेत छह जनों के खिलाफ परिवाद दर्ज कर प्राथमिक जांच शुरू कर दी है।
ब्यूरो के महानिरीक्षक डी.सी. जैन के अनुसार बीकानेर की भ्रष्टाचार मामलात अदालत के आदेश पर परिवाद दर्ज कर लिया है और प्राथमिक जांच (पीई) शुरू कर दी है। सूचना का अघिकार कानून के तहत मुख्य सूचना आयुक्त के खिलाफ जांच की जा सकती है या नहीं, यह मुद्दा तो प्राथमिक जांच के बाद आएगा। प्रकरण का अनुसंधान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी को सौंपा गया है। बीकानेर में भ्रष्टाचार मामलात की अदालत ने पिछले दिनों परिवादी गोवर्धन सिंह के परिवाद पर प्राथमिक सुनवाई के बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त टी.श्रीनिवासन, पूर्व आयुक्त एम.डी.कौरानी समेत छह अफसरों के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे।
यह है मामला
गोवर्धन सिंह ने परिवाद में बताया कि पुलिस ने उसके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर नियम विरूद्ध तरीके से हिस्ट्रीशीट खोल दी थी। बाद में पुलिस महानिदेशक ने सभी मामलों की पत्रावली सीआईडी (सीबी) से मंगवा ली। इस प्रकरण की सूचना लेने के लिए उसकी पत्नी सुशीला कंवर ने पुलिस महानिदेशक कार्यालय में आवेदन किया। लोक सूचना अधिकारी व प्रथम लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं देने पर सूचना आयोग में अपील की गई।
आयोग ने अपील का निस्तारण करते हुए पुलिस महानिदेशक को 21 दिन में नि:शुल्क सूचना देने के आदेश सुनाए। परिवाद में आरोप लगाया कि मुख्य सूचना आयुक्त श्रीनिवासन व कौरानी ने बाद में पूर्व में सुनाए आदेश को बदल दिया। पुलिस कर्मियों को बचाने के लिए सूचना आयोग ने अन्य आरोपितों से मिलीभगत कर नया आदेश तैयार किया। परिवाद में बीकानेर में एएसपी सतीशचन्द्र जांगिड़, एएसपी (सतर्कता) ओमप्रकाश जांगिड़, पूर्व एसपी बीकानेर एच.जी. राघवेन्द्र सुहासा व हबीब खान गौराण व अन्य को आरोपी बनाया है।-राजस्थान पत्रिका १८.१२.२०११, 6:09:

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