हासी, संवाद सहयोगी : सूचना का अधिकार कानून के तहत पूरी जानकारी न देने पर मुजादपुर गाव के जयप्रकाश ने शिकायत की थी। इसके बाद हिसार के प्रादेशिक परिवहन कार्यालय पर 25 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। आरटीआई के चीफ कमीश्नर ने शिकायतकर्ता को खर्च के तौर पर एक हजार रुपये का भुगतान करने के भी निर्देश दिए है।
शिकायतकर्ता जयप्रकाश ने बताया कि उन्होंने 9 सितंबर 2010 को विभाग से हासी-नलवा रूट पर चलने वाली सहकारी परिवहन समिति की बसों के बारे में जानकारी मागी थी। विभाग द्वारा उसे बार-बार गलत जानकारी दी गई। इसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत चंडीगढ़ में परिवहन कमिश्नर को की। जयप्रकाश ने बताया कि उनकी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए विभाग पर 25 हजार रुपये का जुर्माना ठोंका गया है। हर्जाने के तौर पर उन्हे एक हजार रुपये देने का भी आदेश दिया गया है। विभाग की ओर से उन्हे एक हजार रुपये का चेक मिल चुका है। हर्जाने की बाकी राशि का भुगतान विभाग द्वारा अधिकारी के वेतन से काटा जाएगा।-जागरण, Posted on: Mon, 09 Jan 2012 01:38 AM (IST)
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