नई दिल्ली, गुरूवार, 8 मार्च 2012( 00:00 IST ) दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति द्वारा अपने भाई के खिलाफ ‘बदले की भावना’ से आरटीआई के तहत बिक्री कर रिटर्न के बारे में सूचना मांगने पर उस व्यक्ति पर 50000 रुपए का बुधवार को जुर्माना लगाया।
न्यायालय ने कहा कि व्यक्ति द्वारा बिक्री कर रिटर्न के बारे में मांगी गई सूचना की प्रकृति ‘निजी’ थी और पारदर्शिता कानून के तहत यह नहीं दी जा सकती।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एके सीकरी और न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडला की पीठ ने कहा कि इस मामले की समीक्षा करने पर हमारा मानना है कि एक व्यक्ति के बिक्री कर रिटर्न दाखिल करने पर सूचना का, सूचना का अधिकार कानून के तहत उचित संरक्षण किया जाता है और यह उपलब्ध नहीं कराया जाना सही है।
इस तरह से पीठ ने याचिकाकर्ता अशोक कुमार गोयल पर 50000 रुपए का जुर्माना लगाया और कहा कि जुर्माने की राशि दिल्ली विधि सेवा प्राधिकरण के पास जमा की जाएगी। (भाषा)
निजी सूचना मांगने पर 50000 जुर्माना, Hindi Web Dunia
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